अक्सर हम देखते हैं अमीर लोग विदेशों से महंगी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं लेकिन उसी गाड़ी की भारत में एंट्री टैक्स चुकाने की बारी आती है तो वह नहीं चुकाते या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए टैक्स को माफ करने की बात कहते हैं। अब फिर से एक बार इसी मामले में दक्षिण के एक सुपरस्टार और रजनीकांत के दामाद धनुष फंसते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लग्जरी कार रोल्स रॉयस से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने धनुष को फटकार लगाई है।
क्या है पूरा मामला :
आपको बता दे की रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष ने ब्रिटेन से कार की आयात पर एंट्री टैक्स में छूट के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया थ।, इसके लिए धनुष ने 2015 में याचिका दायर की थी। जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने निरस्त करते हुए 48 घंटे के अंदर बकाया टैक्स 30 लाख 30 हजार 757 रुपए जमा करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने धनुष को फटकार लगाते हुए कहा है कि, "2018 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को निपटाने के बाद अभी तक टैक्स भुगतान नहीं किया गया"। जिस पर धनुष के वकील ने बताया कि, "धनुष की तरफ से टैक्स का 50% भुगतान कर दिया गया है और बाकी रकम 9 अगस्त तक कर दी जाएगी"।
कोर्ट की तरफ से धनुष को लगी जोरदार फटकार :
कोर्ट ने धनुष को फटकार लगाते हुए कहा है की, " अमीर, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दूसरे देशों से गाड़ियां आयात करने के बाद उसे राज्य की सड़को पर बिना एंट्री टैक्स भुगतान किए हुए चलाया जाता है, जिससे लगातार लोगों में एंट्री टैक्स जमा न करने की परंपरा बन चुकी है, इससे राज्य के राजस्व को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है"। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आगे कहा कि, "अमीर लोग टैक्स पर छूट मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी साबुन खरीदने पर भी टैक्स भरता है"।
धनुष से पहले अभिनेता विजय को भी लगी थी फटकार और एक लाख का जुर्माना :
इसके साथ ही धनुष के वकील को भी कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाई गई और कहा गया कि, "फिल्म अभिनेता चाहे तो हेलीकॉप्टर की खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी टैक्स भर रहा है, फिर आपको ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है"। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी दक्षिण भारतीय अभिनेता ने विदेशी गाड़ी के इंपोर्ट पर एंट्री टैक्स में छूट मांगी हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले अभिनेता विजय ने भी हाईकोर्ट में विदेशी गाड़ी के इंपोर्ट पर एंट्री टैक्स में छूट मांगी थी, जिसको कोर्ट ने जुलाई 2021 को निरस्त कर दिया था और उन पर ₹100000 का जुर्माना भी लगाया था।।