Default Image

Months format

View all

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

404

Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist. Back Home

Ads Area

बजट 2024: आयकर संरचना, कस्टम ड्यूटी और निवेशकों के लिए राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। आम लोगों के लिए टैक्स को सरल बनाने की प्राथमिकता रखते हुए, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। मोबाइल फोन उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए कस्टम ड्यूटी 15% रखी जाएगी। अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़े मिनरल्स, चमड़ा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम होगी। चैरिटी टैक्सेशन में छूट और TDS में सुधार भी शामिल हैं। एंजेल टैक्स खत्म करने और नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है, जिससे दो तिहाई करदाताओं को लाभ मिलेगा।

कैंसर की दवाओं और कस्टम ड्यूटी में राहत :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कैंसर के रोगियों को राहत देते हुए उनसे जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की। इससे कैंसर के इलाज में सहूलियत होगी और मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके साथ ही, मोबाइल फोन उत्पादन में तीन गुना वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कस्टम ड्यूटी 15% कर दी गई है, जिससे उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से आम जनता और उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा।

अंतरिक्ष, रक्षा और एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी :
बजट 2024 में अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़े 25 मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त की जाएगी। इससे इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, चमड़ा और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) कम की जाएगी, जिससे इन उद्योगों में भी वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम उद्योग के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चैरिटी टैक्सेशन और TDS में सुधार :
वित्त मंत्री ने चैरिटी के लिए टैक्सेशन के रेट को कम करने की घोषणा की, जिससे गैर-लाभकारी संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा। TDS भरने में देरी पर अब आपराधिक मामला नहीं बनेगा, जो करदाताओं के लिए राहत भरा कदम है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को भी TDS में बड़ी छूट प्रदान की गई है, जो अब 1% से सीधा 0.1% हो जाएगा। इस कदम से ई-कॉमर्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इसे संचालित करने में आसानी होगी।

एंजेल टैक्स और स्टार्टअप निवेशकों के लिए राहत :
स्टार्टअप निवेशकों को राहत देते हुए एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। यह टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था। एंजेल टैक्स हटाने से स्टार्टअप्स को निवेशकों से अधिक पूंजी प्राप्त करने में आसानी होगी और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

नए आयकर स्लैब और स्टैण्डर्ड डिडक्शन :
वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब की घोषणा की है, जिसमें 3 लाख रुपए तक की आय पर 0%, 7 लाख तक की आय पर 5%, 10 लाख तक की आय पर 10%, 12 लाख तक की आय पर 15%, 15 लाख तक की आय पर 20% और इससे ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। इसके साथ ही, स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इस कदम से मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ मिलेगा और उनकी बचत में वृद्धि होगी।

फाइनेंसियल असेट्स और कस्टम ड्यूटी में बदलाव :
कुछ फाइनेंसियल असेट्स पर शॉर्ट टर्म गेन पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। 1 साल से अधिक समय तक रखे गए फाइनेंसियल असेट्स को अब लॉन्ग टर्म माना जाएगा। यह कदम निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। सोना और चाँदी पर कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई है, जिससे इनकी आयात लागत बढ़ेगी। इससे निवेशक और व्यापारी इन धातुओं में निवेश करने से पहले सावधानी बरतेंगे।

समापन: बजट 2024 का समग्र प्रभाव :
बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनका प्रभाव विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैण्डर्ड डिडक्शन बढ़ाने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कस्टम ड्यूटी में छूट और एंजेल टैक्स खत्म करने से उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। चैरिटी टैक्सेशन और TDS में सुधार से गैर-लाभकारी संगठनों और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर, बजट 2024 का उद्देश्य आम लोगों और उद्योग दोनों के लिए संतुलित और प्रोत्साहनकारी कदम उठाना है।