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कौन, कब और कैसे करा सकता है कोरोना वायरस का टेस्ट, जाने सरकार के नियम

समाचार के मुख्य बिंदु :-

भारत में कोरोना वायरस (Corona virus) से पीड़ित मरीजों की संख्या 100 से पार हो गया है और दो लोगों की इस वायरस से मौत भी हो गई है. इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान ( Wuhan, China) से हुई और अब यह दुनियाभर में फैल चुका है. संक्रमण रोकने के लिए भारत सरकार ने कई फैसले लिए हैं. इस बीच सरकार ने टेस्ट के लिए नियम भी तय कर दिए हैं कि कब और कौन कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकता है. आइए जानते हैं- सरकार के बनाए नियम के तहत, अगर आप किसी कोरोना वायरस से उच्च प्रभावित  देश (high-risk country affected by Corona virus) से यात्रा कर लौटे हैं तब आपको 14 दिन घर पर आइसोलेट रहना है. अगर आपमें लक्षण दिखाई देते हैं तो ही आपका टेस्ट किया जाएगा.दूसरी स्थिति में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिनमें वायरस की पुष्टि हो चुकी है, तो आपको 14 दिनों तक घर पर अलग-थलग रहना है. 14 दिनों के अंदर अगर आपमें लक्षण दिखाई देते हैं तभी आपका टेस्ट किया जाएगा.यानी अगर आपके अंदर सर्दी-बुखार ( cold-fever) के लक्षण हैं और आप ऊपर दी हुई किसी भी स्थिति में नहीं हैं तो हॉस्पिटल जाने पर भी आपका कोरोना वायरस टेस्ट नहीं किया जाएगा.



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