समाचार के मुख्य बिंदु :-
- छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) : जैसा की आप सब जानते है सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुसलमानों (Islam) के सरियत कानून ( Sharia Law), तीन तलाक (Tripple Talak) को कानूनी तौर पर अपराध (Crime) करार दिया गया है. लेकिन फिर भी तीन तलाक (Tripple Talak) से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे है. आपको बता दे की कोरिया (Korea, Chhattisgarh) में केलहरी ( Kelhari) की एक महिला का कहना है कि उसे उसके पति ने ट्रिपल तलाक (Tripple Talak) दिया था। वह कहती है, "उसने मुझसे व्यवसाय ( business) के लिए 1 लाख रुपये ( Rs 1 lakh) की मांग की। जब मैंने कहा कि मेरे माता-पिता गरीब हैं तो उसने मेरी पिटाई की और मुझे ट्रिपल तलाक दिया। उसने पुलिस शिकायत दर्ज करने पर मुझे मारने की धमकी दी (Threatened to kill)
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